
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, फॉर्म 6 के साथ अब नहीं देना होगा अतिरिक्त दस्तावेज
चुनाव आयोग ने उन राज्यों में ऑनलाइन वोटर एनरोलमेंट फॉर्म 6 से एसआईआर प्रोसेस से जुड़ा अतिरिक्त डिक्लेरेशन वाला नियम हटा दिया है, जहां एसआईआर प्रोसेस पूरा हो चुका है. यह फैसला आयोग की पूरी टीम के उस फैसले के कुछ दिनों बाद लिया गया, जिसमें कहा गया था कि यह जरूरत सिर्फ इस प्रोसेस के दौरान ही लागू होगी. इसका मतलब यह हुआ कि अब एसआईआर प्रोसेस के दौरान फॉर्म 6 के साथ अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देना होगा. इस फैसले के बाद अब नए आवेदकों को खुद को या अपने माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी को पहले हुए एसआईआर के दौरान तैयार वोटर लिस्ट से जुड़ी जानकारी नहीं देनी होगी. यह नियम उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ECINET पोर्टल पर नजर आ रहा था, जहां SIR चल रहा है.

