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खेती में 18.5% टैक्स-फ्री मुनाफे का झांसा?: सेबी ने ग्रोपिटल पर कसा शिकंजा…

खेती में निवेश के नाम पर 18.5 प्रतिशत तक टैक्स-फ्री मुनाफे का दावा करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रोपिटल पर सेबी ने बड़ी कार्रवाई की है। 5,208 निवेशकों से 192.88 करोड़ रुपये जुटाने के मामले में पैसा ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया गया है। लेकिन निवेशकों को जमीन का मालिक बनाने का दावा कितना सही था? सेबी की जांच में जमीन, उपज और राजस्व को लेकर क्या सामने आया?

खेती में निवेश कर मोटा और टैक्स-फ्री मुनाफा

खेती में निवेश कर मोटा और टैक्स-फ्री मुनाफा कमाने का सपना दिखाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रोपिटल पर बाजार नियामक सेबी ने बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने बिना वैध पंजीकरण के सामूहिक निवेश योजना चलाने के मामले में ग्रोपिटल और उससे जुड़ी 28 इकाइयों पर 25 करोड़ रुपये से ज्यादा की पेनल्टी लगाई है। साथ ही 5,208 निवेशकों से जुटाए गए 192.88 करोड़ रुपये 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया गया है। सेबी के रिकॉर्ड में 28 सितंबर 2026 को ग्रोपिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा अंतिम आदेश दर्ज है।

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खेती में 18.5% टैक्स-फ्री मुनाफे का झांसा?: सेबी ने ग्रोपिटल पर कसा शिकंजा, 192.88 करोड़ लौटाने का आदेश

खेती में निवेश के नाम पर 18.5 प्रतिशत तक टैक्स-फ्री मुनाफे का दावा करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रोपिटल पर सेबी ने बड़ी कार्रवाई की है। 5,208 निवेशकों से 192.88 करोड़ रुपये जुटाने के मामले में पैसा…

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Source: Amar Ujala
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